संवैधानिक प्रमुख,
वैधानिक आयोग समितियां एवं परिषद Constitutional
Head, Statutory Committees And Councils
अन्तर्राज्यीय परिषद
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संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्योँ के बीच समन्वय
स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है।
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पहली बार जून,
1990 मेँ
अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली
बैठक 10 अक्टूबर,
1990 को हुई थी।
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इसके सदस्य होते हैं- प्रधानमंत्री तथा उनके
द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के
मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रोँ के प्रशासक।
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अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष मेँ तीन
बार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति मेँ प्रधानमंत्री
द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है
कि कम से कम दस सदस्य अवश्य उपस्थित हों।
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वित्त आयोग